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आरक्षक पर आरोप, बिना टैक्स फिटनेस परमिट बीमा हाई सिक्योरिटी नंबर के अवैध रूप से गाड़ी चलाने का… अंबिकापुर पुलिस महा निरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई शिकायत।

आरक्षक पर आरोप, बिना टैक्स फिटनेस परमिट बीमा हाई सिक्योरिटी नंबर के अवैध रूप से गाड़ी चलाने का… अंबिकापुर पुलिस महा निरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई शिकायत।

अंबिकापुर – जयनगर थाना में आरक्षक के रूप पर पदस्थ जगदीश साहू के द्वारा अपने भाई के नाम पर गाड़ी खरीद कर अवैध रूप से शासन की आंखों में धूल झोंक कर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ी का नाही टैक्स पटाया गया नहीं फिटनेस परमिट बीमा एवं हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना ही रेलवे साईडिग से निरंतर ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जा रहा था जिस गाड़ी को जगदीश साहू अपने भाई सुदर्शन साहू के नाम से श्रीराम फाइनेंस से खरीदा था जिसका संचालन जगदीश साहू आरक्षक जयनगर थाना (जिला सूरजपुर) के द्वारा किया जा रहा था उक्त गाड़ी राकेश अग्रवाल निवासी लखनपुर की थी जो कि आज भी राकेश अग्रवाल के नाम से पंजीकृत है, लखनपुर निवासी राकेश अग्रवाल (पिता सुरेश कुमार अग्रवाल) ने पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है, कि कुछ व्यक्तियों ने उनके नाम पर पंजीकृत ट्रक को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर गैरकानूनी तरीके से चला रहे हैं।

आवेदक ने बताया, कि उन्होंने भारत बेन्ज 14 चक्का ट्रक (मॉडल 3723R, रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG 15 DE 3472) श्रीराम फाइनेंस कंपनी, लखनपुर से फाइनेंस पर खरीदा था। उक्त वाहन को कंपनी के ब्रांच मैनेजर अवधेश भदौरिया द्वारा जब्त कर श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड, सरगवां (अंबिकापुर) में 31 दिसंबर 2022 को जमा किया गया।

आवेदक के अनुसार, बाद में उक्त वाहन को जगदीश प्रसाद साहू (आरक्षक, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर) ने अपने भाई सुदर्शन प्रसाद साहू के नाम पर 16 मार्च 2023 को खरीदा और 5 मई 2023 को ऑटोमॉल से उठा लिया। आवेदक का कहना है, कि वाहन आज भी उनके नाम पर पंजीकृत है, किंतु अनावेदक बिना रोड टैक्स, बीमा, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट के वाहन का संचालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है, कि जगदीश साहू के द्वारा ट्रक में 18 अक्टूबर को विश्रामपुर रेप पॉइंट से शासकीय खाद 700 बोरी ओवरलोड लोडिंग कराया गया था आवेदक का कहना है, कि मेरे द्वारा जगदीश साहू को सालों भर से गाड़ी का टैक्स पटा कर नाम ट्रांसफर करने के लिए कई बार निरंतर रिक्वेस्ट किया जा रहा था लेकिन जगदीश साहू के द्वारा टाल मटोल एवं आजकल करते हुए सालों भर से घुमाया जा रहा था गाड़ी बेचने के बाद संपूर्ण जिम्मेदारी नाम ट्रांसफर की क्रेता जगदीश साहू एवं श्रीराम फाइनेंस कंपनी की होती है
राकेश अग्रवाल ने यह भी बताया, कि 18 अक्टूबर, 2025 को उक्त वाहन घाटपेंडारी, थाना चंदोरा (जिला सूरजपुर) में इंजन सीज होने के बाद खराब हालत में पड़ा हुआ है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि वाहन को अब कबाड़ में बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

आवेदक ने कहा कि संबंधित वाहन से यदि कोई दुर्घटना या गैरकानूनी गतिविधि होती है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है, क्योंकि वाहन अब भी उनके नाम पर पंजीकृत है।

उन्होंने मांग की है कि जगदीश प्रसाद साहू, सुदर्शन प्रसाद साहू एवं अवधेश भदौरिया के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, वाहन को ब्लैकलिस्टेड घोषित कर आवेदक को वापस दिलाया जाए !

 

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